भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त ने नगरीय प्रशासन विभाग के संभागीय संयुक्त संचालकों और नगर निगमों के आयुक्तों को आदेश जारी किया है कि 01 अप्रैल 2020 के बाद से ट्रांसफर (Transfer) किये गए तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त (Relieved) करने के निर्देश दिए हैं।
नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त निकुंज कुमार श्रीवास्तव (Nikunj Kumar Shrivastav) के हस्ताक्षर से जारी आदेश में भोपाल, होशंगाबाद, इंदौर, ग्वालियर, चम्बल, जबलपुर, उज्जैन, रीवा, शहडोल और सागर संभाग के नगरीय प्रशासन विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्रियों और भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा, सतना, सिंगरौली, कटनी, बुरहानपुर, खंडवा, रतलाम, देवास, सागर, छिंदवाड़ा और मुरैना नगर निगमों के आयुक्तों को निर्देशित किया गया है कि शासन स्तर पर समय समय पर उनका विभाग प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से और प्रदेश के नगरीय निकायों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु तकनीकी अमले का ट्रांसफर (Transfer)करता है।
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यह संज्ञान में आया है कि ट्रांसफर (Transfer) किये गए तकनीकी अधिकारियों कर्मचरियों को वर्तमान पद स्थापना स्थल से कार्यमुक्त (Relieved) नहीं किया गया है। जिससे ट्रांसफर (Transfer) किये गए नगरीय निकायों में तकनीकी पदों की पूर्ति नहीं होने से शासकीय कार्य प्रभावित हो रहा है। नगरीय प्रशासन विभाग संचालनालय द्वारा कई बार रिमांडर देने के बाद भी अधिकारियों कर्मचारियों को रिलीव नहीं किया गया।
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आदेश में कहा गया कि 01 अप्रैल 2020 से आज दिनांक तक शासन या संचालनालय के आदेश पर ट्रांसफर (Transfer) किये गए उप यंत्री, सहायक यंत्रियों को तत्काल प्रभाव से एकतरफा कार्यमुक्त (Relieved) किया जाये। ट्रांसफर (Transfer) अधिकारी कर्मचारी का वेतन पुरानी पद स्थापना स्थल से आहरित नहीं किया जाये। ट्रांसफर (Transfer) तकनीकी अधिकारियों और कर्मचारियों को नई पद स्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करते हुए उनकी उपस्थिति भोपाल मुख्यालय को उपलब्ध कराएं।