भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) के बयान के बाद जिला क्राइसिस कमेटियों ने जिलों में सख्ती करना शुरु कर दिया है। 17 मई को खत्म हो रहे कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) को एक के बाद एक परिस्थितियों के हिसाब से एक या दो हफ्ते आगे बढ़ाया जा रहा है।अब तक एक दर्जन से ज्यादा जिलों में कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में अब इंदौर, उज्जैन और होशंगबाद में कड़ाई की गई है।
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दरअसल, दो दिन पहले ही इंदौर कलेक्टर ने कर्फ्यू बढ़ाने के संकेत दिए थे और कहा था कि 17 मई रविवार के बाद ढ़ील नहीं दी जाएगी। फिलहाल इंदौर में हालात में सुधार नजर आ रहा है, बावजूद इसके सतर्कता व सावधानी बरतना जरूरी है। इसके लिए जनता कर्फ़्यू बढ़ाना जरूरी है । कोरोना वायरस का यह स्ट्रेन पिछले वर्ष की तुलना में काफी घातक और खतरनाक है। इसके बाद आज इंदौर जिला प्रशासन ने शहर में अब 29 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। इसके साथ ही किराना दुकानों को छूट बढ़ा दी गई है।इस संबंध में इंदौर कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिया है।
इस बार कलेक्टर ने किराना दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक सप्ताह में पांच दिन खुलने की अनुमति दी है। बशर्ते यहां कोई ग्राहक नहीं आ सकेगा। दुकानदार सिर्फ फोन पर ही ऑर्डर लेकर होम डिलीवरी कर सकेंगे। इसके अलावा थोक दुकानें भी सप्ताह में तीन दिन यानि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 6 से दोपहर 1 बजे तक सशर्त खुल सकेंगी। बाकी प्रतिबंध पहले ही तरह रहेंगे।
उज्जैन में 31 मई तक सख्ती, चश्मे एवं ऑप्टिकल्स की दुकानें खुलेंगी
जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक आज बृहस्पति भवन में उज्जैन जिले के कोविड प्रभारी एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव (Higher Education Minister Dr. Mohan Yadav) के अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कोरोना संक्रमण को रोकने की दृष्टि से जनता कर्फ्यू की अवधि 31 मई तक बढ़ाने की अनुशंसा की गई । साथ ही शहर में चश्मे एवं ऑप्टिकल्स की दुकानें प्रातः 08 .00 बजे से 12:00 बजे तक खुली रखने के लिए निर्णय लिया गया ।इस संबंध में उज्जैन कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए है।
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उज्जैन कलेक्टर के जारी आदेशनुसार, पिंडदान के लिए केवल उज्जैन जिले के व्यक्तियों को परिवार के मात्र 2 व्यक्तियों के साथ आने की अनुमति दी जाएगी । पिंडदान के लिए आने वाले व्यक्तियों को कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लाना आवश्यक होगा ।जिला पंजीयन कार्यालय में लिमिटेड स्टाफ के साथ रजिस्ट्री का कार्य प्रारम्भ करने की अनुशंसा की गई। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में प्रभारी मंत्री डॉ यादव एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा पात्रता पर्ची का वितरण नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम में प्रत्येक झोन कार्यालय में एवं नगरीय निकायों में वार्ड वार पात्रता पर्ची का वितरण करने के लिए निर्देश दिए गए है।
होशंगाबाद में 24 मई तक बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू
डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप होशंगाबाद द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के दृष्टिगत होशंगाबाद जिले में 24 मई 2021 तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कोरोना कर्फ्यू के सम्बन्ध में जिला प्रशासन द्वारा पूर्व में जारी धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश यथावत लागू रहेगा।होशंगाबाद कलेक्टर (Hoshangabad Collector) एवं जिला मजिस्ट्रेट होशंगाबाद धनंजय सिंह ने समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को अपने अपने प्रभार क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सीहोर में 31 मई की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा कर्फ्यू
कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी एवं सीहोर कलेक्टर अजय गुप्ता ने समस्त सीहोर जिले में कोरोना कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है। अब जिले में 31 मई 2021 को सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। पूर्व में यह 17 मई 2021 तक के लिए लगाया गया था। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अत्यावश्यक सेवाओं में छूट एवं प्रतिबंध पूर्व में जारी आदेश के अनुसार ही प्रभावशील रहेंगे। सीहोर कलेक्टर (Sehore Collector) गुप्ता द्वारा जारी आदेश के तहत 19 मई एवं 26 मई 2021 को प्रात:9 बजे से प्रात: 11 बजे तक आटा चक्की की दुकानों को कोविड-19 गाईड लाइन की शर्त का पालन करते हुए खोला जा सकता है।
शिवपुरी में 30 मई तक बढ़ाया गया कर्फ्यू
शिवपूरी में भी 30 मई तक कोरोना बढ़ दिया गया है। शिवपुरी कलेक्टर अक्षय सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है। शिवपुरी में अब 30 मई रविवार 2021 शाम 6:00 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभारी रहेगा और आवश्यक गतिविधयां चालू रहेगी।इस दौरान बैंक, एटीएम, सरकारी दफ्तर, , सब्जी, दूध, होम डिलीवरी के लिए किराना दुकानें और रसोई गैस एजेंसी खुली रहेंगी औद्योगिक मजदूर व उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करना और उद्योगों के अधिकारी-कर्मचारी, सरकारी व निकाय अधिकारी-कर्मचारी, परीक्षा केंद्र, टीकाकरण के लिए पूर्व रजिस्ट्रेशन कराना, एंबूलेंस व दमकल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन को लेकर छूट रहेगीठेलों से सब्जी, फल, राशन, ब्रेड, गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी व हॉकर्स समाचार पत्र वितरित कर सकेंगे। कृषि उपज मंडियां, उपार्जन केंद्र, वेयर हाउस, कॉलेज, अस्पताल भी इसमें शामिल होंगे।
दतिया में 24 मई तक बढ़ा कर्फ्यू
दतिया में भी 24 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। दतिया में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर जिला प्रशासन ने फैसला लिया है। इस दौरान कृषि मंडी व उपार्जन का कार्य जारी रहेगा और शादी समारोह में पूर्णता रहेगा प्रतिबंध। वही अंतिम संस्कार में केवल 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे।किराना व दूध की तय समय तक रहेगी होम डिलीवरी। प्रशासन द्वारा निश्चित 18,20,22 तारीख की रात्रि 2 बजे से सुबह 5 बजे तक यानी 3 घंटे खुल सकेंगी फल व सब्जी की थोक की दुकानें। दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने जारी किया आदेश।