इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। इंदौर जिला कोर्ट ने मारपीट के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू को 1-1 साल की सजा का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही इन पर 5 -5 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू के साथ ही 4 अन्य लोगों को भी 1-1 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इंदौर जिला कोर्ट के कोर्ट नंबर 30 में न्यायाधीश मुकेश नाथ की कोर्ट ने यह 11 साल पुराने मारपीट के मामले में सजा का फैसला सुनाया है। मामले में 3 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। हालांकि देर शाम सभी दोषियों को कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी।
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू को अदालत ने सुनाई 1-1 साल की सजा
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