इंदौर, डेस्क रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक मे अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए, वही अब कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर पाबंदियां बढ़ाने के बाद इंदौर कलेक्टर ने भी लोकल गाइड लाइन जारी की है। इसके तहत अब कोविड सैैम्पल लेने के दौरान गलत मोबाइल नंबर व पता पाए जाने पर लैब के खिलाफ FIR दर्ज होगी। इसके साथ ही मास्क नहीं पहनने या नाक के नीचे होने पर 200 रु. जुर्माना होगा। गौरतलब है कि प्रदेश में रोजाना इंदौर में सबसे ज्यादा मामलें सामने आ रहे है।
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लैब संचालकों के लिए कोरोना गाइड्लाइन
सैम्पल लेते समय संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर व पता अवश्य डाले। संबंधित व्यक्ति द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर की पुष्टि अवश्य की जाएं। इसके साथ ही घर के पते की पुष्टि उसके फोटोयुक्त पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि से की जाएं। गलत नंबर व या गलत पता पाए जाने पर लैब के खिलाफ धारा 144 के आदेश का उल्लंघन माना जाकर यह धारा 188 के तहत अपराध माना जाएगा और केस दर्ज किया जाएगा। इंदौर कलेक्टर ने इन निर्देशों का सख्ती से पालन का आदेश दिया है। वही आम जनता से भी कोरोना गाइडलाइन के पालन की अपील की है।