जबलपुर, संदीप कुमार। नकली रेमडेसिविर (Fake Remdesivir) मामले से जुड़े मुख्य आरोपी सिटी अस्प्ताल संचालक को फिर कोर्ट से झटका लगा है। सिटी अस्प्ताल संचालक सरबजीत सिंह मोखा (Sarabjit Singh Mokha) की ज़मानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है जिसके बाद अभी भी सरबजीत सिंह मोखा को जेल में ही रहना होगा।
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अतिरिक्त जिला स्त्र न्यायाधीश बरखा दिनकर की कोर्ट ने सरबजीत सिंह मोखा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। अभियोजन की ओर से कोर्ट में बताया गया कि कोरोना की दूसरी लहर के समय सिटी अस्प्ताल के संचालक ने अपने साथियों और परिवार वालों के साथ मिलकर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन गुजरात व अन्य स्थानों से मंगवाकर अस्प्ताल में भर्ती मरीजों को लगवाए थे, जिसमें कई मरीजों की जान भी गई थी।
इस पूरे मामले में जबलपुर पुलिस ने सरबजीत सिंह मोखा के खिलाफ धारा 274, 275, 308, 420, 120 सहित कई अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। आरोपी सरबजीत सिंह मोखा की ओर से प्रस्तुत जमानत की अर्जी में कहा गया कि मामले के अन्य आरोपियों की जमानत हो चुकी है, चालान भी पेश किया जा चुका है।