जबलपुर, संदीप कुमार। जबलपुर जिला न्यायालय (jabalpur district court) ने तेहरवी के कार्यक्रम में शामिल होने आए अधेड़ उम्र के रिश्तेदार को तीन साल की बच्ची के साथ दुराचार (rape) करने के आरोप में 20 साल की सजा (20 years imprisonment) सुनाई है। अभियोजन की तरफ से न्यायालय को बताया गया कि 18 अप्रैल 2019 को फरियादी मां के घर उसके जेठ की तेहरवी के कार्यक्रम में रिश्तेदार टिक्कू उर्फ टीकाराम उम्र 54 वर्ष ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
तेरहवीं के कार्यक्रम के दौरान रात्रि लगभग ग्यारह बजे के करीब मकान के ऊपर वाले कमरे में महिला का पति, ससुर तथा उसकी तीन साल की बच्ची सोई हुई थी। घर का कार्य निपटाने के बाद रात्रि करीब साढ़े ग्यारह बजे वह बच्ची को लेने ऊपर वाले कमरे में गई। जहां लाइट जलाने पर उसने देखा कि बच्ची के बगल में कोई चादर ओढ़कर सोया हुआ था। चादर उठाने पर देखा की टिक्कू नग्न अवस्था में था और बच्ची के कपड़े जांघ तक उतरे हुए थे। आरोपी बच्ची के प्राईवेट पार्ट पर हाथ लगा रहा था। महिला को देखकर वह घबराकर कपड़े पहनने लगा। चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके पति और ससुर सहित बगल वाले हॉल के सारे लोग भी उठ गए। जिसके बाद मां ने बच्ची को तुरंत वहां से उठाया।
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महिला की रिपोर्ट पर मदन महल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 376(ए)(बी) के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये जुर्माना, धारा 376(2)(एफ) के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये जुर्माने से दंडित किया।