थर्ड जेंडर मामले में परिपालन रिपोर्ट पेश करने मिली मोहलत, अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को

जबलपुर, संदीप कुमार। जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) के मुख्य न्यायाधिश मोहम्मद रफीक तथा जस्टिस व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने आज अहम आदेश में कहा है कि थर्ड जेंडर (third gender) के आधार तथा आईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिये थे। इसके अलावा केन्द्र व राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिये जाने के निर्देश भी दिये थे। याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पूर्व में पारित आदेश की परिपालन रिपोर्ट पेश करने समय प्रदान करने का आग्रह किया गया था, हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद रफीक तथा जस्टिस व्ही के शुक्ला ने आदेश के परिपालन के लिए दो सप्ताह का समय प्रदान किया है।

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दरअसलं इंदौर (Indore) निवासी थर्ड जेंडर नूरी की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि सरकारी फार्म में विकल्प नहीं होने के कारण थर्ड जेंडर को कोई कार्ड जारी नहीं किया जाता है। कोरोना संक्रमण काल में राशन कार्ड नहीं होने के कारण थर्ड जेंडर को पीडीएस योजना के तहत राशन भी नहीं मिला। इसके अलावा उन्हें अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिला, याचिका में कहा गया था कि थर्ड जेंडर को दो श्रेणी के होते है। एक जो बधाई मांगते है और दूसरे जो काम कर अपना जीवन ज्ञापन करते है।


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Harpreet Kaur