केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को HC से बड़ी राहत, याचिका ख़ारिज

जबलपुर, संदीप कुमार। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाई कोर्ट (HC) से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने सिंधिया के खिलाफ दायर क्रिमिनल रिवीज़न अपील खारिज कर दी है।  हाई कोर्ट में ये याचिका ग्वालियर के गोपीलाल भारती ने दायर की थी।

पूर्व कांग्रेस नेता गोपीलाल भारती ने दायर याचिका में कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) ने राज्यसभा चुनाव लड़ने में कई अहम जानकारियां छिपाई हैं। सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना जो नामांकन फॉर्म भरा था उसमें उन्होंने  अपने खिलाफ लंबित प्रकरणों की जानकारी नहीं दी थी। याचिकाकर्ता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कानूनी कार्यवाई की मांग की थी।


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Atul Saxena

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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....