जबलपुर, संदीप कुमार। जबलपुर (Jabalpur) में चरगवां के गंगई गाँव मे हुए बस हादसे (bus accident) पर अब बड़ी कार्रवाई की गई है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के प्रतिवेदन पर आरटीओ ने तत्काल बस का परमिट एवं फिटनेस निरस्त करते हुए चालक का लाइसेंस (license) निलंबित कर दिया है, आरटीओ जबलपुर संतोष पाल ने मामले को तत्काल संज्ञान लेते हुए बस का परमिट एवं फिटनेस निरस्त करते हुए चालक घनश्याम यादव निवासी ग्राम दलसा पिपरिया थाना चरगवां का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
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जानकारी के मुताबिक 26 अक्टूबर की सुबह 9 बजे सुनवारा से जबलपुर की ओर जा रही बस क्रमांक एमपी 20 डी़.ए. 0210 के गंगई मोड के पास पलट गई, जिसमें सवार 40 लोग घायल हो गए। जिसमें 10 की हालत गंभीर बनी हुई है, पुलिस को मोनू ठाकुर ने बताया कि गांव के अन्य सभी लोग ग्राम घाना फार्म हाउस जबलपुर जा रहे थे, बस का चालक तेज गति लापरवाही से बस चला रहा था उसने बस चालक से सावधानी पूर्वक बस चलाने के लिये कहा परन्तु बस का चालक नहीं माना एवं अपनी बगल वाली सीट में लोगों को बैठाये हुये था तथा 15-20 लोग खड़े हुये थे, गंगई गांव के पास मेन रोड मोड पर बस चालक ने लापरवाही पूर्वक बस चलाते हुये पल्टा दी एवं मौके से भाग गया।
यह लोग हुए घायल
बस पलटने से उसे एवं बस में सवार धना बाई ठाकुर उम्र 45 वर्ष निवासी डभोला, शीला बाई ठाकुर उम्र 34 वर्ष, कल्लू बाई ठाकुर उम्र 50 वर्ष, आरती ठाकुर उम्र 27 वर्ष, बिन्नू बाई ठाकुर उम्र 35 वर्ष, दिलासा ठाकुर उम्र 30 वर्ष, सोमत बाई मरावी उम्र 55 वर्ष, गीता बाई ठाकुर उम्र 35 वर्ष, लक्ष्मी बाई ठाकुर उम्र 70 वर्ष, कला बाई ठाकुर उम्र 35 वर्ष, नेहा ठाकुर उम्र 17 वर्ष निवासी डभोला , किरण ठाकुर उम्र 15 वर्ष, रिया ठाकुर उम्र 35 वर्ष, भारती ठाकुर उम्र 13 वर्ष, अंजली ठाकुर 17 वर्ष, लक्ष्मी बाई ठाकुर उम्र 32 वर्ष, सुमन ठाकुर उम्र 30 वर्ष, मुस्कान ठाकुर उम्र 16 वर्ष, अंजना ठाकुर उम्र 18 वर्ष , रानु ठाकुर उम्र 18 वर्ष , सोना ठाकुर उम्र 15 वर्ष, गीता बाई ठाकुर उम्र 40 वर्ष सभी निवासी डभोला तथा रूपा ठाकुर उम्र 18 वर्ष, जयंती ठाकुर उम्र 25 वर्ष, प्रीति बाई ठाकुर उम्र 38 वर्ष, राजकुमार ठाकुर उम्र 17 वर्ष , सपना सिंह ठाकुर उम्र 17 वर्ष, अंजनी मेहरा उम्र 18 वर्ष, मैना बाई गडरिया उम्र 40 वर्ष, कामिनी ठाकुर उम्र 17 वर्ष, प्रियंका उम्र 22 वर्ष , रेश्मा उम्र 18 वर्ष , रितू ठाकुर उम्र 19 वर्ष, शिवानी ठाकुर उम्र 18 वर्ष, सुखवती ठाकुर उम्र 40 वर्ष, प्रिया ठाकुर उम्र 17 वर्ष , सपना सिंह ठाकुर उम्र 17 वर्ष, सुमन ठाकुर उम्र 15 वर्ष, देाजा बाई ठाकुर उम्र 40 वर्ष, सरोज ठाकुर उम्र 40 वर्ष, सभी निवासी कोहला, को चोटें आयीं है।
रिपोर्ट पर धारा 279, 337 भादवि तथा 184, 66, 192, 125, 177, 9/177 मोटर व्हीकल एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।