पूर्व सांसद कंकर मुंजारे को कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा, पढ़ें पूरा मामला

Jabalpur News : एमपी/ एमएलए कोर्ट ने एक विशेष मामले पर सुनवाई करते हुए आज पूर्व सांसद कंकर मुंजारे सहित 4 लोगों को 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 500-500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। दरअसल, मामला जून 2020 का है, जब अजय लिल्हारे खैरलांजी बालाघाट में खनिज विभाग की अनुमति के साथ मशीन से खनन करके ट्रैक्टर से रैंप का निर्माण करवाने के लिए ले जा रहे थे। उसी समय एक सफेद कार से पूर्व सांसद कंकर मुंजारे अपने चार अन्य साथियों के साथ पहुंचे और विवाद करते हुए मारपीट करना शुरू कर दिए।

20 लाख रुपए की मांग की थी

इस घटना में अजय लिल्हारे को काफी चोट भी आई थी। जिसके बाद आरोपियों ने ठेकेदार राजेश पाठक से 20 लाख रुपए की मांग भी की थी। पीड़ित ने लांजी थाने में इसकी शिकायत की। फिर यह मामला एमपी एमएलए कोर्ट में चला। आज इस अहम मामले पर एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायाधीश विश्वेश्वरी सिंह ने सुनवाई की और पूर्व सांसद कंकर मुंजारे सहित अजय, सावन लाल और नंदकिशोर को सजा सुनाई।

संदीप कुमार, जबलपुर


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Sanjucta Pandit

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