जबलपुर | हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए एक रेप पीड़िता को अबॉर्शन की इजाज़त दी है| हाईकोर्ट ने कहा है कि दुष्कर्म से गर्भवती हुई किसी भी पीड़िता को अनचाहे बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ख़ास तौर पर तब, जब अबॉर्शन करवाने से उसकी जान को खतरा ना हो |
बीते साल जबलपुर के ग्वारीघाट इलाके में दुष्कर्म का शिकार हुई एक पीड़िता ने हाईकोर्ट में ये याचिका दायर की थी| याचिका में पीड़िता ने कहा था वो अनचाहे बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती| हाईकोर्ट ने मामले में जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन से पीड़िता के स्वास्थय के बारे में रिपोर्ट तलब की थी| रिपोर्ट में हाईकोर्ट ने पाया कि पीड़िता को 14 हफ्तों का गर्भ है लेकिन अबॉर्शन से उसकी सेहत को खतरा नहीं है.. ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता युवती को अबॉर्शन की इजाज़त दे दी है।