PM मोदी पर अमर्यादित टिप्पणी के आरोपी पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को HC ने दी जमानत

Atul Saxena
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Jabalpur News : मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया को जबलपुर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार राजा पटेरिया पिछले करीब ढाई महीने से पवई जेल में बंद थे, उनकी जमानत याचिका कई बार ख़ारिज हुई थी, पिछले महीने 11 जनवरी को याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था, लेकिन आज एक बार फिर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई और राजा पटेरिया को कोर्ट से राहत मिल गई।

ये है मामला और पटेरिया की टिप्पणी 

दरअसल पिछले साल 11 दिसंबर को पन्ना जिले के पबई में रेस्ट हॉउस में कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसमें राजा पटेरिया अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने गए थे,  उसका एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें राजा पटेरिया अपने संबोधन में कहते सुनाई दे रहे हैं -“मोदी इलेक्शन ख़त्म कर देगा। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बांट देगा। संतों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में हैं। संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहो, इन द सेन्स उनको हराने के लिए काम करो।”

भाजपा नेताओं ने किया प्रदर्शन, FIR कराई

राजा पटेरिया का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा नेताओं ने विरोध शुरू किया, हालांकि बवाल मचते ही पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने अपने बयान पर अगले ही दिन माफी मांग ली थी, पटेरिया ने सफाई दी थी कि, ‘मैं गांधी को मानने वाले हूं और गांधी को मानने वाला हत्या की बात नहीं कर सकता, मेरा वीडियो गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, लेकिन भाजपा नेताओं के आवेदन पर पन्ना जिले की पबई  थाना पुलिस ने पटेरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

ग्वालियर की स्पेशल कोर्ट से मिली थी निराशा

गिरफ़्तारी के बाद जमानत के प्रयास कर रहे राजा पटेरिया के वकीलों को जब स्थानीय अदालत से राहत नहीं मिली तो उन्होंने दिसंबर में ही ग्वालियर जिला न्यायालय की स्पेशल MP/MLA कोर्ट में जमानत याचिक लगाई  लेकिन कोर्ट ने इसे ख़ारिज कर दिया, राजा पटेरिया की तरफ से फिर ग्वालियर ADJ कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी जिसे 22 दिसंबर को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया, ADJ कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता द्वारा पेश किये गए तर्कों से सहमति जताते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया।

हाई कोर्ट ने भी रद्द की थी जमानत याचिका  

ADJ कोर्ट ग्वालियर से निराशा हाथ लगने के बाद राजा पटेरिया के वकीलों ने हाई कोर्ट का रुख किया, जबलपुर मुख्य बैंच में जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई, पिछले महीने 10 जनवरी को सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और फिर 11 जनवरी को याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया।

जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट


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पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ....पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं ....

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