रानी कमलापति स्‍टेशन को लेकर दायर याचिका हाई कोर्ट ने की निरस्‍त, याचिककर्ता पर लगाया जुर्माना

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट।  हाई कोर्ट ने रानी कमलापति स्टेशन के खिलाफ याचिका 10 हजार रुपये जुर्माने सहित निरस्त कर दी है, हाई कोर्ट ने राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम के खिलाफ दायर जनहित याचिका निरस्त करते हुए आदेश दिया कि अदालत  के बहुमूल्य समय का दुरुपयोग किया गया है। इस मत के साथ जनहित याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अब इस राशि का सदुपयोग कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सामग्री क्रय करने में किया जाएगा। सिवनी जिले के कुरई निवासी वकील अहमद सईद कुरैशी की ओर से याचिका दायर की गई थी।

यह भी पढ़े.. MP Police Transfer : वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले, यहाँ देखें लिस्ट

याचिका में कहा गया कि 1973 में एक मुस्लिम गुरु हबीब मियां ने स्टेशन के लिए रेलवे को जमीन दान दी। तब से इसे हबीबगंज स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 12 नवम्बर, 2021 को केंद्र व राज्य सरकार की सहमति से रेलवे बोर्ड ने इस स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन कर दिया। अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता ने इसके खिलाफ राष्ट्रपति को अभ्यावेदन देकर मुस्लिमों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की गुहार लगाई।


About Author
Avatar

Harpreet Kaur