जबलपुर। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सुखदेव पांसे समेत भाजपा नेता राजा पंवार 8 लोगों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2007 में बैतूल में बोन्दरु दंपत्ति की हत्या के मामले में इनको सीबीआई की अदालत ने आरोपी बनाया था। कोर्ट के फैसले को लेकर सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसे मंगलवार को कोर्ट ने खारिज करते हुए सभी पर आरोप बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। बैतूल में पारधी दंपत्ति हत्याकांड में आरोपी बनाए जाने का फैसला बरकरार रखा गया है। सीबीआई की अदालत के फैसले को बरकरार रखा। तत्कालीन एसडीओपी दिनेश साकल्ले को मामले में आरोपी बनाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। 2007 में बैतूल में हुई थी बोन्दरु दंपत्ति की हत्या।
चौथिया के पारधी ढाना में वर्ष 2007 में आगजनी की घटना के बाद पारधी दपंती के शव मिले थे। इस प्रकरण में विशेष न्यायालय सीबीआई जबलपुर ने नवनिर्वाचित विधायक सुखदेव पांसे, जिपं सदस्य और हाल ही भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव हारे राजा पंवार सहित 8 लोगों को हत्या के प्रकरण में प्रस्तावित आरोपी बनाने के लिए समन जारी किए थे। जिसके खिलाफ पांसे सहित सभी ने अधिवक्ताओं के माध्यम से उच्च न्यायालय जबलपुर में 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत याचिका प्रस्तुत की थी। 14 दिसंबर को सीबीआई न्यायालय से जारी हुए समंस के खिलाफ सुखदेव पांसे और भाजपा से हारे प्रत्याशी राजा पंवार सहित 8 लोगों को मप्र हाई कोर्ट ने आगामी सुनवाई तक के लिए किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करने के लिए स्टे दिया था जो अब खारिज हो गया है।