Jabalpur News : मध्यप्रदेश का जबलपुर जिला आए-दिनों चर्चा का विषय बना रहता है। इसी कड़ी में एक बार फिर अवैध निर्माण का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए उपभोक्ता ने जनहित याचिका दायर की है और हाईकोर्ट से न्याय की अपील की है। जिसे संज्ञान में लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, पुरातत्व विभाग, जबलपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है। आइए जानते हैं पूरा मामला…
4 सप्ताह में मांगा जवाब
दरअसल, मामला जबलपुर जिले के ग्वारीघाट रोड पर स्थित 17वीं सदी के बादशाह हलवाई मंदिर परिसर का है। जहां अवैध निर्माण व अतिक्रमण किया जा रहा है। जिसे लेकर नागरिक उपभोक्ता मंच ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करते हुए बताया कि, भगवान महादेव के मंदिर में अवैध रूप से अतिक्रमण हो रहा है। जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार, पुरातत्व विभाग, जबलपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब मांगा है।
प्राचीन धरोहर है हलवाई मंदिर
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की डिवीजन बेंच को याचिकाकर्ता ने बताया कि, ग्वारीघाट रोड पर स्थित बादशाह हलवाई मंदिर 17वीं सदी का एक प्राचीन धरोहर है। इस मंदिर को संरक्षित करने की आवश्यकता है बावजूद इसके लगातार मंदिर के आसपास की स्थित पहाड़ियों पर अतिक्रमण किया जा रहा है। वहीं, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लोगों को यहां पर जमीन तक दे दी गई है।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट