जबलपुर, संदीप कुमार। जबलपुर (Jabalpur) हाई कोर्ट (High Court) ने एपको (एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड को-आर्डिनेशन ऑर्गनाइजेशन ) चिन्हित खंदारी जलाशय के कैचमेंट एरिया में किसी भी प्रकार का निर्माण होने पर स्टे लगा दिया है। इस स्टे से एयरपोर्ट के हो रहे विस्तार को दूर रखा गया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश पालन की जिम्मदारी जबलपुर संभागायुक्त और कलेक्टर को सौपी है।
यह भी पढ़ें…जबलपुर में पुलिस ने पकड़े 3 गांजा तस्कर, 14 लाख का माल भी बरामद
गौरतलब है कि डुमना खंदारी जलाशय के कैचमेन्ट एरिया में स्पोर्ट्स सिटी सहित टाइगर सफारी बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। जिस के बाद रिटायर कर्नल रामनाथन के तरफ से कोर्ट में याचिका लगाई और जलाशय का कैचमेंट एरिया होने का हवाला देते हुए दलील रखी। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने किसी भी प्रकार का निर्माण करने पर स्टे लगते हुए जिला प्रशासन को आदेश दिया है। इस कैचमेंट एरिया को छोड़ कर नर्मदा किनारे की जमीन देखकर प्रस्तावित प्रोजेक्टों वैकल्पिक स्थानों पर ले जाने पर विचार कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करे। याचिका पर अगली सुनवाई 2 अगस्त रखी गई।