जबलपुर : हेलमेट को लेकर सरकार की स्टेटस रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। हेलमेट को लेकर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नाराजगी जताई है, सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि मोटर व्हीकल एक्ट में हेलमेट लगाकर दो पहिया वाहन चलाने का प्रावधान है, जिसका सख्ती से पालन नहीं किया जाता है। कोर्ट ने सरकार की तरफ से पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि दो पहिया वाहन सवारों के सिर में हेलमेट होना चाहिए। लोगों की जान से नहीं खेल सकते।

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लॉ स्टूडेंट ऐश्वर्या शांडिल्य की तरफ से सड़क दुर्घटना में हुई दो व्यक्तियों की मौत का हवाला देते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस के निर्देश पर उक्त याचिका सुनवाई के लिए मुख्यपीठ में स्थानांतरित की गई थी। याचिका में कहा गया था कि दुर्घटना के समय दो पहिया वाहन चालक हेलमेट लगाए होते तो उनकी मौत नहीं होती। अधिकांश सड़क दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से सिर में चोट आने के कारण दो पहिया वाहन सवारों की मौत होती है। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम तथा हाईकोर्ट ने दो पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता के संबंध में आदेश जारी किए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट में भी हेलमेट लगाकर वाहन चलाने का प्रावधान है। जिसका प्रदेश में पालन नहीं किया जाता है। हेलमेट की अनिवार्यता का सख्ती से पालन किया जाए तो सड़क दुर्घटना में मौतों के ग्राफ में कमी आएगी।


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Harpreet Kaur