Jabalpur News : जबलपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी को 20-20 साल का दोहरे सश्रम कारावास और 5000-5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। विशेष न्यायाधीश निशा गुप्ता ने पाॅक्सो एक्ट के तहत आरोपी अरविंद चौधरी उर्फ लालू को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला
दरअसल ग्वारीघाट ने थाने में एक नाबालिग ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, उसके मोहल्ले में रहने वाले लालू चौधरी जो गैरिज में काम करता है उसकी लालू से बातचीत होती थी, कुछ समय बाद उसने लालू से बातचीत करना बंद कर दी थी, तो वह उसे कहता था कि अगर तुम मुझसे बातचीत नहीं करोगी तो जैसे मैं जला हूं, वैसे मैं तुमको भी जला दूगां, होली के बाद जब लालू के घर में कोई नहीं था तो लालू ने उसे अपने घर बुलाया और उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया था। इसके बाद बार-बार गलत काम किया था और उससे कहता था कि अगर किसी को इस बारे में बताओगी तो मैं तुम्हे जला दूंगा।
सूचना के आधार पर थाना ग्वारिघाट द्वारा आरोपी के खिलाफ़ के अपराध क्रमांक 347/2021 अंतर्गत धारा 376(एबी), 376(2)(एन), 506 एवं पाॅक्सो एक्ट की धारा 5(एम), 5(एल) एवं 6 रिपोर्ट दर्ज़ कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पीड़िता के एवं गवाहों के बयान लेकर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकडे द्वारा उक्त मामले में सशक्त पैरवी की गई। स्मृतिलता बरकडे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुये विशेष न्यायाधीश निशा गुप्ता ने पाॅक्सो एक्ट के तहत आरोपी अरविंद चौधरी उर्फ लालू को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए का जुर्माना एवं पाॅक्सो अधिनियम की धारा 5(आई) सहपठित धारा 6 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट