MP पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले मामले में हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, सरकार को दी एक बार फिर मोहलत

Amit Sengar
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MP Highcourt News : मध्यप्रदेश के बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले मामले में आज फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें राज्य सरकार ने अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डिविज़न बैंच में यह सुनवाई हुई, जिसमें राज्य सरकार ने रिपोर्ट में कहा कि एक संस्था से 4 लाख तथा 1 अन्य से 76000 और वसूल लिए गए हैं और बचे हुए पैरामेडीकल संस्थाओं से वसूली हेतु आरआरसी तथा कुर्की वारंट भी जारी किए जा चुके हैं।

2 कॉलेजों के बैंक अकाउंट सीज

राज्य सरकार के इस जवाब पर चीफ जस्टिस ने फिर जताई नाराजगी और वसूली को 8 साल से लंबित रखने पर फटकार लगाई। लंच के बाद केस की फिर सुनवाई हुई जिसमें हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद सरकार ने एक दस्तावेज और कोर्ट के सामने पेश किया और बताया कि 2 कॉलेजों के बैंक अकाउंट सीज कर दिए गए हैं शेष के विरुद्ध भी त्वरित रूप से कार्यवाही की जा रही है।

हाईकोर्ट कोर्ट ने बची हुई राशि की वसूली के लिए पुनः 1 दिन की मोहलत दी और केस की सुनवाई 1 दिन बाद 26 अप्रैल को नियत कर दी।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट


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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है।वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”

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