Jabalpur News : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नर्सिंग छात्रों को बड़ी राहत की सांस दी है। हाईकोर्ट ने अनसुटेबल कॉलेजों के छात्रों को परीक्षा में शामिल करने का निर्देश दिए है। इसका मतलब है कि सरकार द्वारा अनुपयुक्त कॉलेजों के छात्रों को उपयुक्त कॉलेजों में स्थानांतरित किया जाएगा। सीबीआई के सर्वे में 66 नर्सिंग स्कूलों को अनुपयुक्त माना गया था।
क्या है पूरा मामला
नर्सिंग फर्जीवाड़े मामले में आज लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन एडवोकेट विशाल बघेल की जनहित याचिका के साथ सभी अन्य नर्सिंग से जुड़े मामलों की सुनवाई माननीय उच्च न्यायालय की जस्टिस संजय द्विवेदी एवं जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच के समक्ष हुई। आज की सुनवाई में हाईकोर्ट ने सत्र 2021-22 और सत्र 2022-23 के नर्सिंग पाठ्यक्रमों में अध्य्यनरत उन छात्रों को एनरोलमेंट जारी कर परीक्षा में शामिल करने के निर्देश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को दिये है, जिन छात्रों के कॉलेज सी.बी.आई. जाँच में अनसुटेबल पाये गये थे।
कोर्ट ने कहा है कि इन छात्रों के एनरोलमेंट के लिये पोर्टल खोला जावे एवं एनरोलमेंट जारी कर सत्र 2021-22 की अगस्त माह में प्रस्तावित परीक्षा में सम्मिलित किया जावे।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट