Jabalpur News : अपर सत्र न्यायाधीश पाटन कैलाश शुक्ल की कोर्ट ने सौतेले पिता की हत्या करने वाले आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है, साथ ही कोर्ट ने 5000 रुपए का जुर्माना भी आरोपी पर लगाया है। 27-11-2022 को आरोपी जितेंद्र ने रुपए के लेनदेन को लेकर अपने सौतेले पिता विश्वनाथ के सिर पर लोहे की रॉड मारकर उनकी हत्या कर दी थी। कोर्ट ने इस मामले पर आज सुनवाई करते हुए इस सनसनीखेज जघन्य अपराध के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक बेलखेड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाले जितेंद्र उर्फ जीतू का 27 नवंबर की शाम को पिता के साथ पैसे के लेनदेन को लेकर विभाग हो गया था। इसी विभाग के चलते आरोपी ने अपने सौतेली पिता की हत्या की और फिर मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलती ही बेलखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की दोनों पत्नियों सुमता बाई और राजकुमारी के बयान लेने के बाद जितेंद्र के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसकी तलाशशुरू कर दी। पुलिस ने 28 नवंबर की दोपहर को जितेंद्र को जबलपुर से गिरफ्तार किया और फिर कोर्ट में पेश किया था।
बहरहाल 2 साल तक चले इस केस के बाद आखिरकार कोर्ट ने मामले में सुनवाई की और आरोपी सौतेली पिता को आजीवन कारावास से दंडित किया।
जबलपुर से संदीप कुमार की रिपोर्ट