जबलपुर : दुष्कर्म के आरोप में निलंबित टीआई संदीप अयाची की हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। बलात्कार के आरोप में फरार चल रहे निलंबित टीआई संदीप अयाची की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। महिला आरक्षक के साथ दुष्कर्म के मामलें में टीआई संदीप अयाची को पकड़ने पुलिस इनाम तक घोषित कर चुकी है, वही इस मामलें में हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी ने अपराध को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए अग्रिम जमानत का लाभ देने से इंकार कर दिया। अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए सरकार की तरफ से कहा गया कि आरोपी टीआई की गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित है। पूर्व में भी आरोपी ने अपने ओहदे की धमकी पीड़िता को दी है। एकलपीठ ने सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया।

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यह था मामला 


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Harpreet Kaur