जबलपुर, संदीप कुमार। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेजों की परीक्षाएं ऑफलाइन कराने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जबलपुर हाई कोर्ट में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने एक याचिका दायर की जिसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामले में कल मंगलवार को सुनवाई होगी
कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के ऑफलाइन परीक्षा के आदेश के खिलाफ आज सोमवार को हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। लॉ एसोसिएशन की ओर से दायर की गई याचिका में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस देते हुए जवाब देने के लिए कल तक की मोहलत दी है।
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मध्य प्रदेश लॉ एसोसिएशन की तरफ से दायर की गई याचिका को लेकर अधिवक्ता विशाल बघेल ने बताया कि जब कोरोना की तीसरे लहर में तेजी से संक्रमण फैल रहा है बावजूद इसके मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में आखिर क्यों ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है ? याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ऑफलाइन परीक्षा करवाते हुए छात्रों की जान से खिलवाड़ कर रही है।
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हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और पी.के गौरव की युगल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस पूरे मामले में 24 घंटे के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं, अब इस मामले में कल मंगलवार को सुनवाई होगी, गौरतलब है कि 24 घंटे पहले ही मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने साफ कह दिया था कि कॉलेजों में परीक्षाएं ऑफलाइन ही होगी।