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MP News : ऑफलाइन परीक्षा के आदेश को चुनौती, हाई कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

Written by:Atul Saxena
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MP News : ऑफलाइन परीक्षा के आदेश को चुनौती, हाई कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस

जबलपुर, संदीप कुमार। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कॉलेजों की परीक्षाएं ऑफलाइन कराने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जबलपुर हाई कोर्ट में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने एक याचिका दायर की जिसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामले में कल मंगलवार को सुनवाई होगी

कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के ऑफलाइन परीक्षा के आदेश के खिलाफ आज सोमवार को हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। लॉ एसोसिएशन की ओर से दायर की गई याचिका में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस देते हुए जवाब देने के लिए कल तक की मोहलत दी है।

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मध्य प्रदेश लॉ एसोसिएशन की तरफ से दायर की गई याचिका को लेकर अधिवक्ता विशाल बघेल ने बताया कि जब कोरोना की तीसरे लहर में तेजी से संक्रमण फैल रहा है बावजूद इसके मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में आखिर क्यों ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जा रही है ? याचिका में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार ऑफलाइन परीक्षा करवाते हुए छात्रों की जान से खिलवाड़ कर रही है।

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हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और पी.के गौरव की युगल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इस पूरे मामले में 24 घंटे के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं, अब इस मामले में कल मंगलवार को सुनवाई होगी, गौरतलब है कि 24 घंटे पहले ही मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने साफ कह दिया था कि कॉलेजों में परीक्षाएं ऑफलाइन ही होगी।

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लेखक के बारे में
पत्रकारिता मेरे लिए एक मिशन है, हालाँकि आज की पत्रकारिता ना ब्रह्माण्ड के पहले पत्रकार देवर्षि नारद वाली है और ना ही गणेश शंकर विद्यार्थी वाली, फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि यदि खबर को सिर्फ खबर ही रहने दिया जाये तो ये ही सही अर्थों में पत्रकारिता है और मैं इसी मिशन पर पिछले तीन दशकों से ज्यादा समय से लगा हुआ हूँ.... पत्रकारिता के इस भौतिकवादी युग में मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आये, बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा लेकिन इसके बाद भी ना मैं डरा और ना ही अपने रास्ते से हटा ....पत्रकारिता मेरे जीवन का वो हिस्सा है जिसमें सच्ची और सही ख़बरें मेरी पहचान हैं .... View all posts by Atul Saxena
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