जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। पंचायत चुनावों (MP Panchayat Election) के रद्द होने के बाद से इसकी नई तारीखों का सभी को इंतजार है इसी बीच निर्विरोध रूप से निर्वाचित पंच अब हाई कोर्ट (MP High Court) की शरण में पहुँच गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग (MP Election Commission) के आदेश को चुनौती दी है। याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है।
पंचायत चुनाव रद्द होने के बाद चुनाव आयोग ने उन पंचों का चुनाव भी रद्द कर दिया था जो निर्विरोध जीतकर आये थे। निर्विरोध निर्वाचित पंच के चुनाव रद्द करने के आदेश को अब हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। निर्विरोध निर्वाचित हुए ग्राम पंचायत धूमा के गोविंद साहू ने जबलपुर हाई कोर्ट में चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ याचिका लगाई।
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याचिका में कहा गया कि निर्विरोध निर्वाचित पंच के चुनाव निरस्त करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। इसलिए चुनाव जीत चुके पंचों का चुनाव प्रभावित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार और चुनाव आयोग से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों में जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।