Jabalpur: दुगुने कैदियों के निरुद्ध होने के मामले को संज्ञान में लेकर हाईकोर्ट की सुनवाई जारी

जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर, संदीप कुमार। जबलपुर (jabalpur) हाईकोर्ट में प्रदेश के जेलों में क्षमता से दुगने कैदियों के निरुद्ध होने के मामले को संज्ञान में लेकर सुनवाई जारी है। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट (high court) के मुख्य न्यायाधीश (chief justice) मोहम्मद रफीक तथा जस्टिस व्ही के शुक्ला को बताया गया कि जमानत के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार के मामले में जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। युगलपीठ ने सुनवाई के बाद हाई पाॅवर कमेटी को निर्देशित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश तथा पारित आदेश का पालन ईमानदारी पूर्वक करने के लिये डीजी जेल संचालक अभियोजन तथा डीजीपी को निर्देशित करें।

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Pratik Chourdia

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