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Sat, Dec 20, 2025

नकली राजश्री और विमल बना रहा था व्यापारी, जबलपुर क्राइम ब्रांच और पुलिस ने 2 लाख 25 हजार के माल सहित किया गिरफ्तार

Written by:Harpreet Kaur
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नकली राजश्री और विमल बना रहा था व्यापारी, जबलपुर क्राइम ब्रांच और पुलिस ने 2 लाख 25 हजार के माल सहित किया गिरफ्तार

जबलपुर, संदीप कुमार। फिल्म अभिनेता अजय देवगन और शाहरुख खान के द्वारा खाने वाले राजश्री (Rajshree Pan Masala ) और विमल गुटखा (Vimal pan masala) जो आप खा रहे है कहीं वो नकली तो नहीं है ? क्योकि हो सकता है कि वो आपके स्वास्थ्य के लिए खरतनाक हो ! जिससे कि आपकी तबियत भी बिगड़ जाए। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर जबलपुर क्राइम ब्रांच ( (Jabalpur Crime Branch) और लार्डगंज थाना पुलिस (LORDGANJ Police Station) ने छापामार कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में राजश्री और विमल गुटखा के पाउच बरामद किए हैं।

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क्राइम ब्रांच ने मारा छापा लाखो रु का मिला पान मसाला
क्राइम ब्रांच को अपने मुखबिर से सूचना मिली कि गणेश नगर में कमलेश कुमार गुप्ता नाम का एक व्यक्ति हानिकारक पान मसाले का गुटका पाउडर और नकली राजश्री विमल गुटका बिना किसी विधिक व्यापारिक लाइसेंस के धोखाधड़ी करते हुए बनाकर उसे बाजार में बेच रहा है। मुखबिर ने पुलिस को यह भी बताया कि कुछ देर में ही वाहन में गुटका पाउच लोड होकर बेचने के लिए रवाना होने वाला है। यह सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और थाना लार्डगंज पुलिस की टीम खाद्य निरीक्षक के साथ मौके पर पहुंची और वहां से ना सिर्फ भारी मात्रा में गुटखा बरामद किया बल्कि आरोपी कमलेश कुमार गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया।

कमरे के अंदर ली तलाशी सजी थी फैक्ट्री
आरोपी कमलेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने जब उसके कमरे की तलाशी ली तो वहां पर खुला पान मसाला रखा हुआ था। जिसे की पैकिट में भरकर रखने की तैयारी भी की जा रही थी। पुलिस को मौके से दो हजार से ज्यादा गुटका तंबाकू के पैकेट, 41 किलोग्राम पान मसाला, मटमैला रंग का 60 किलोग्राम पान मसाला एवं अन्य कई गुटके में मिलाने वाली खाद्य सामग्री मिली।

पुलिस ने मौके से करीब 2 लाख 25 हजार रु का माल एवं गुटके को परिवहन में प्रयुक्त करने वाला एक वाहन एमपी 17 एल 0482 जब्त किया है, आरोपी राजू उर्फ कमलेश कुमार गुप्ता के खिलाफ मानव जीवन के लिए असुरक्षित खाद्य पदार्थ ब्रांडेड कंपनी के नकली पान मसाला गुटखा पाउच कर पैकिंग कर कर ना पाए जाने पर धारा 420, 272, 273, भादवी ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 103 ,104 एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है।

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