कोरोना के मद्देनज़र जबलपुर हाईकोर्ट में रहेगा अवकाश, जानें डीटेल्स

Pratik Chourdia
Published on -

जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। देश (nation) और प्रदेश में कोरोना (corona) ने भयंकर रूप ले लिया है। कोरोना संबंधी पिछले सभी रिकॉर्ड (record) टूट रहे हैं और मौतों (death) का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में प्रदेश में आज यानी कि शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक दमोह को छोड़कर टोटल लॉकडाउन (total lockdown) रहेगा। इस लॉकडाउन की अवधि के बाद भी अन्य पाबंदियां जारी रहेंगी। स्थिति को बिगड़ते देख जबलपुर हाईकोर्ट (jabalpur highcourt) ने भी हाईकोर्ट को बंद करने का फैसला लिया है। चीफ जस्टिस (chief justice) के निर्देश पर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने ये आदेश जारी कर दिया है।

आपको बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट में 10 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक अवकाश रहेगा। इसमें 10 से 14 अप्रैल और 17, 18 अप्रैल को पहले ही अवकाश होना तय था। वहीं, कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए 15 और 16 अप्रैल को भी हाईकोर्ट में अवकाश घोषित कर दिया गया है। जिसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट अब 9 अप्रैल के बाद सीधे 19 अप्रैल को खुलेगा। जबलपुर हाईकोर्ट के साथ-साथ इंदौर और ग्वालियर हाईकोर्ट भी 10 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे।

यह भी पढ़ें… 9वीं से 12वीं तक की परीक्षा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला, दिशा निर्देश जारी

हाईकोर्ट को बंद करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि हाईकोर्ट के कई कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। ऐसे में कोर्ट की गतिविधियों को चालू रखना खतरे से खाली नहीं था। 15 और 16 अप्रैल को हाईकोर्ट में जो गतिविधियां होनी थी वो अवकाश रहने की वजह 10 और 11 जून को सुचारू रूप से की जाएंगी।


About Author
Pratik Chourdia

Pratik Chourdia

CTO & Digital Head of MP Breaking News

Other Latest News