MP School : निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक? स्कूल फीस मामले में HC ने की बड़ी व्यवस्था

Kashish Trivedi
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जबलपुर, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों(Private MP School) की मनमानी जारी है। Corona काल में बंद पड़े MP School ऑनलाइन संचालित हो रही। ऑनलाइन कक्षाओं के बाद भी अभिभावकों से निजी स्कूलों द्वारा पूरी फीस (school fees) की मांग की जा रही है। हालांकि अभिभावकों का कहना है कि कई महीनों तक स्कूलों को बंद रखा गया है। ऑनलाइन कक्षा (online class) का संचालन किया जा रहा था। जिसके बाद स्कूलों को सिर्फ शिक्षण शुल्क वसूलने चाहिए लेकिन निजी स्कूलों द्वारा लगातार शुल्क वसूली के दबाव बनाए जा रहे हैं। जिसके बाद अब इस मामले में निजी स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए एक नई याचिका हाईकोर्ट में जारी की गई है।

इस मामले में अब High court ने निजी स्कूलों की मनमानी को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई अन्य जनहित याचिकाओं के साथ किए जाने की व्यवस्था की है। निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद निर्धारित की गई है। मामले की सुनवाई न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति मनिंदर सिंह भट्टी की युगल पीठ के समक्ष की गई।

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MP स्कूलों में फीस निजी स्कूलों की मनमानी रोकने की याचिका पर दलील देते हुए अधिवक्ता ने कहा कि मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में यह कहा गया है कि Corona काल के दौरान निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फी वसूलने की इजाजत होगी। बावजूद इसके निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ते जा रही है। निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस वसूली में जुटे हुए हैं। इस मामले पर सुनवाई होनी है।

इतना ही नहीं सुनाई के सुनवाई में कहा गया कि राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को मध्यप्रदेश के संदर्भ में पेश करना उचित नहीं है। बता दें कि निजी स्कूलों द्वारा कहा जा रहा है कि इस वर्ष स्कूल फीस वसूली को लेकर सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं।ऐसी स्थिति में दिसंबर महीने से स्कूलों को खोला गया है। जिसके बाद अभिभावकों पर पूरी फीस के भुगतान का दबाव बनाया जा रहा है। जिसको लेकर अभिभावक संघ द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है।


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