झाबुआ: कोविड-19 की रोकथाम के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

झाबुआ, विजय शर्मा। अपर जिला दण्डाधिकारी एस.पी.एस.चौहान ने कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव के लिए जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत जिले में दुर्गा पूजा आदि पर्व के दौरान विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊॅंचाई अधिकतम 6 फीट होगी। वहीं सामाजिक, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में गृह विभाग की गाइड लाइन अनुसार 100 से कम व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे तथा इसके लिए आयोजक को क्षेत्रा अन्तर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

इस आदेश के तहत कोविड संक्रमण को देखते हुए किसी भी धार्मिक तथा सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गरबा आयोजन भी नहीं हो सकेंगे। लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। मूर्ति विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति प्रदान नहीं होगी। इसके लिए आयोजकों को अलग से क्षेत्रा अन्तर्गत अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति पहले से लिया किया जाना आवश्यक होगा। सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झाकियां, पंडालों, विसर्जन के आयोजन में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेसिंग एवं सेनेटाइजर का प्रयोग करना होगा। साथ ही राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। जिले में समस्त दुकानें रात 8 बजे तक खुली रह सकेंगी। केमिस्ट, रेस्तरां, भोजनालय, राशन एवं खान-पान से संबंधित दुकानें रात 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकेंगी। जिले में रात्रि 10.30 बजे से सुबह 6 बजे तक अकारण आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में प्राधिकृत अधिकारी दुकानों का निरंतर निरीक्षण करेंगे। समस्त दुकान संचालक को स्वयं मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनेटाइजर तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकान पर एक एक गज की दूरी पर घेरे बनाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वाले दुकान संचालकों के विरूद्ध वैधानिक जुर्माना तथा अन्य दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।


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श्रुति कुशवाहा

श्रुति कुशवाहा

2001 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर (M.J, Masters of Journalism)। 2001 से 2013 तक ईटीवी हैदराबाद, सहारा न्यूज दिल्ली-भोपाल, लाइव इंडिया मुंबई में कार्य अनुभव। साहित्य पठन-पाठन में विशेष रूचि।

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