खंडवा: बिना अनुमति शहर में नहीं हो सकेगा धरना, प्रदर्शन, लागू हुई धारा 144

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खंडवा। सुशील विधानि।

खण्डवा जिला दण्डाधिकारी तन्वी सुन्द्रियाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेष जारी कर जिले में बिना अनुमति के धरना, प्रदर्षन व जुलूस कार्यक्रमों के आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक भवनों , खम्बों एवं सड़कों के आसपास झण्डे, बेनर , पोस्टर्स लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध कर दिया हैं,तथा इसके आदेश के पालन हेतु अधिकारीयों व कर्मचारियों को जिम्मेदारी तक सौंप दी गई हैं।

             जिला मुख्यालय पर बैठक आहुत कर जिले के समस्त प्रमुख अधिकारीयों को उक्त आदेश देकर जिम्मेदारी भी सौंप दी थी।लेकिन इसे बिडंबना कहें या सत्ता का सपोट जो की ओंकारेश्वर नगर पंचायत क्षैत्र में ओंकारेश्वर बस स्टैंड पर स्थित प्रवेश द्वार से लेकर मंदिर मुख्य मार्गों पर खण्डवा जिला कलेक्टर के आदेशों मुंह चिढाते बडे बडे बैनर फ्लेक्स सार्वजनिक बिजली के खंबो से लेकर सार्वजनिक चौराहों पर लटके दिखाई दे रहे हैं। नगर परिषद् ओंकारेश्वर कार्यालय खण्डवा कलेक्टर के आदेश को घोलकर पी गया।एसे में संबधित कार्यालय के मुख्य अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान हैं।


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