Khargone : कोरोना के कारण भगोरिया पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किये निर्देश

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खरगोन ,बाबुलाल सारंग। स्वामी विवेकानंद सभागृह में बुधवार को कलेक्टर (Collector) अनुग्रहा पी की अध्यक्षता में आयोजित हुई जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समुह की बैठक में निर्णय लिया गया, कि जिले में कहीं भी भगोरिया (Bhagoria Festival ) का आयोजन नहीं होगा। सिर्फ पूर्व की तरह हॉट बाजार लगाए जा सकेंगे। हॉट बाजार में अब मनोरंजन के साधन जैसे झूले, नाटक-तमाशे व तंबू लगाकर इनामी प्रतियोगिता जैसे स्टॉल या दुकानें पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा इन हॉट बाजारों में ढोल या मांदल लेकर कोई भी नागरिक नहीं आ सकेंगे। संकट प्रबंधन समुह ने इस बात पर भी गौर किया कि ढोल-मांदल मोहल्ला या ग्राम स्तर तक सीमित लोगों द्वारा बजाया जा सकेगा। यह भी एक सांकेतिक तौर पर ही होगा। इसके अलावा महाराष्ट्र (Maharashtra) से आने वाले व्यापारियों को भगोरिया हॉट बाजार में प्रतिबंधित किया गया है। हॉट बाजार व भगोरिया को लेकर प्रत्येक थाना व ग्राम पंचायत स्तर पर गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित कर पृथक से बैठक आयोजित कर भगोरिया के प्रतिबंधात्मक संबंधी निर्देशों से अवगत कराया जाएगा।

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100 से अधिक होने पर आयोजन के लिए लेना होगी अनुमति
16 मार्च रात्रि को राज्य शासन (State government) के गृह विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण (Corona infection) की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए। अब जिले में खुले मैदानों पर आयोजित होने वाले सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिनमें 100 से अधिक व्यक्ति शामिल होंगे। ऐसे कार्यक्रमों की पूर्वानुमति जिला प्रशासन से लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा ऐसे कार्यक्रम, जो किसी बड़े हॉल में होना है, वहां 200 से अधिक व्यक्ति या क्षमता के 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ ही आयोजित कर सकेंगे। दुकानों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंस का पालन किया जाएगा, अन्यथा प्रभावी कार्यवाही की जाएगी। मास्क का उपयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

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महाराष्ट्र से आने वाली सभी यात्रियों को किया जाएगा होम कोरेनटाईन
बैठक में कलेक्टर अनुग्रहा पी ने समस्त एसडीएम व जनपद सीईओ को निर्देश दिए कि महाराष्ट्र राज्य से आने वाली सभी यात्रियों की पहचान कर उन्हें होम कोरेनटाईन किया जाएगा। साथ ही 1 मार्च को अपर जिला दंडाधिकारी एमएल कनेल द्वारा जारी की गई धारा 144 31 मार्च तक प्रभावशील रहेगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक शैलेंद्रसिंह चौहान, एएसपी जितेंद्रसिंह पंवार व डॉ. नीरज चौरसिया, एडीएम एमएल कनेल व बीएस सोलंकी, एसडीओपी रोहितसिंह अलावा, सीएमएचओ डॉ. एसके सरल, अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ पुरूषोत्तम पाटीदार, नपा सीएमओ प्रियंका पटेल सहित समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

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Harpreet Kaur

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