CM Ladli Behna Yojana 2024 : मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 1.29 करोड़ लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। शनिवार 10 अगस्त को लाड़ली बहनों के खाते में 1250 रूपये के अतिरिक्त रक्षाबंधन के स्वरुप 250 रूपये भेजे जाएंगे यानि इस बार अगस्त में लाड़ली बहनों के खाते में कुल 1500 रुपए आएंगे। इसके अलावा लाड़ली बहनों को 450 रूपये में गैस रिफिल कराने का लाभ मिलेगा।प्रदेश में उज्ज्वला कनेक्शन के हितग्राहियों तथा लाड़ली बहनों को 450 रूपये में गैस रिफिल की सुविधा मिलेगी।
10 अगस्त को लाड़ली बहनों को मिलेगा तोहफा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 10 अगस्त को लाड़ली बहनों के खातों में 1900 करोड़ रुपए की राशि सिंगल क्लिक से अंतरित करेंगे। विजयपुर के श्योपुर में होने वाले स्व-सहायता समूहों के सम्मेलन और रक्षाबंधन कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना अंतर्गत अगस्त माह की राशि रुपए 1250 के साथ ही विशेष उपहार स्वरूप में लाड़ली बहनों के खातों में 250 रुपए अंतरित किए जाएंगे। दस अगस्त को रक्षाबंधन और सावन उत्सव की थीम पर प्रदेश में 25 हजार स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
इन बहनों को 450 रु में मिलेगा गैस सिलेंडर
लाड़ली बहनों को 1250 और 250 रू की अतिरिक्त राशि के अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के समस्त गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं और गैर PMUY अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाड़ली बहनों को गैस सिलेंडर रिफिल पर अनुदान राशि के भुगतान के लिये दो योजनाओं का अनुमोदन मोहन कैबिनेट द्वारा किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये योजना क्रमांक 1370 रसोई गैस सहायता योजना (उज्ज्वला) एवं योजना क्र. 1387 रसोई गैस सहायता योजना (गैर उज्ज्वला) की स्वीकृति दी गई है। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 से इस योजनांतर्गत हितग्राहियों को राशि का भुगतान इन योजनाओं से किए जाने का प्रावधान किया गया।
मई 2023 में शुरू हुई थी योजना, ये है पात्र
- लाड़ली बहना योजना पिछली शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा मई 2023 में शुरू की गई थी।
- इसमें 21 से 60 वर्ष की विवाहित महिलाओं को 1000 रुपए देने का फैसला किया गया था और फिर इसकी पहली किस्त 10 जून को जारी की गई थी।
- इसके बाद रक्षाबंधन 2023 पर राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया था।अब इस योजना के तहत 1250 रुपए महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपये मिलते हैं।
- इस योजना में 1 जनवरी 1963 के बाद लेकिन 1 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता समेत) वर्ष 2023 में आवेदन के लिए पात्र मानी जाती है।
- महिलाएं, खुद या उनके परिवार में कोई टैक्सपेयर नहीं होना चाहिए ।परिवार की सालाना आय 2.5 लाख रुपये होना चाहिए।
- अगर संयुक्त परिवार है तो 5 एकड़ से ज्यादा जमीन न हो, परिवार में कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी न करता हो।घर पर ट्रैक्टर, चारपहिया वाहन न हो।
- यदि कोई महिला 60 वर्ष से कम उम्र की है और किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पहले से ही प्रति माह 1250 रुपये से कम प्राप्त कर रही है, तो उस महिला को भी 1250 रुपये तक की राशि दी जाएगी।
- विवाहित महिलाओं में विधवा, और तलाकशुदा महिलाएं भी शामिल हैं।
- जिस साल आवेदन किया जाए, उस साल 1 जनवरी को आवेदक की उम्र 21 वर्ष पूरी हो चुकी होनी चाहिए और अधिकतम उम्र 60 वर्ष से कम होनी चाहिए।