मुरैना, संजय दीक्षित। जिला दण्डाधिकारी मुरैना बी. कार्तिकेयन ने पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाण्डेय के प्रस्ताव पर 14 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। इन आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीबद्ध है। जिला दण्डाधिकारी ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।
जिन आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। उनमें उत्तमपुरा थाना स्टेशन रोड मुरैना निवासी 42 वर्षीय गोकुल प्रसाद उर्फ गोपी पुत्र हीरालाल उर्फ हरीसिंह जाटव, पंचमुखी थाना सबलगढ़ निवासी 32 वर्षीय राजू कुशवाह पुत्र रामस्वरूप कुशवाह, लकेंजरा निवासी 23 वर्षीय वीरेन्द्र धाकड़ पुत्र श्यामलाल धाकड़, खार नाला सबलगढ़ निवासी 30 वर्षीय अशोक पुत्र गोपाल बाल्मीक, परदू का पुरा पोरसा निवासी 40 वर्षीय चरनसिंह पुत्र दौजीराम सखवार, ग्राम पियनी थाना पोरसा निवासी 37 वर्षीय राकेश उर्फ छोटेलाल पुत्र रामगोपाल सखवार, ग्राम भजपुरा पोरसा निवासी 30 वर्षीय सोनू पुत्र कुम्हेर सिंह तोमर, लल्लूबसई थाना सिहोनिया निवासी 50 वर्षीय दलवीर सिंह पुत्र फूल सिंह तोमर, रूअरिया थाना सिहोनियां निवासी 50 वर्षीय अतर सिंह पुत्र मातादीन सखवार, ग्राम खरगपुरा निवासी 35 वर्षीय सोनू पुत्र रमेश सिंह तोमर, ग्राम सिहोनियां निवासी 30 वर्षीय महेश पुत्र जगदीश लखेरा, कुंजमन का पुरा थाना सरायछोला निवासी 24 वर्षीय भूपेन्द्र पुत्र पंजाब सिंह गुर्जर, ग्राम जारह निवासी 39 वर्षीय कुंअरपाल पुत्र कल्याण सिंह कुशवाह, ग्राम जारह थाना सरायछोला निवासी 24 वर्षीय विनोद पुत्र महेन्द्र सिंह कुशवाह के नाम शामिल है। इन आदतन अपराधियों के आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी ने इन 14 आदतन अपराधियों को आदेशित किया है कि वह जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर चलें जाये। आदेश में यह भी कहा है कि यह 14 अपराधी बिना पूर्व स्वीकृति के मुरैना, ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर और शिवपुरी जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे।अन्यथा इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।