जिला कोर्ट से दोष मुक्त हुए सांसद शंकर लालवानी, आचार संहिता उल्लंघन का था मामला

लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान सांसद शंकर लालवानी पर दर्ज हुए केस से जिला कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। लोकसभा चुनाव के दौरान कलेक्टर के आदेश पर सांसद शंकर लालवानी पर केस दर्ज हुआ था।

Rishabh Namdev
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MP Shankar Lalwani acquitted: इंदौर से सांसद शंकर लालवानी को जिला कोर्ट ने खजराना गणेश को चोला चढ़ाने के मामले में आचार संहिता केस से दोषमुक्त कर दिया है। इस मामले में कलेक्टर के आदेश पर केस दर्ज हुआ था, जिसमें उन्हें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने और धार्मिक संस्थाओं का अनैतिक उपयोग करने का आरोप लगा था।

सांसद शंकर लालवानी को दोषमुक्त कर दिया गया:

कलेक्टर के आदेश पर हुई थी जाँच के बाद पुलिस ने जिला एवं सत्र न्यायालय में चालान पेश किया था, लेकिन जाँच के दौरान आपत्तिजनक कोई सबूत साबित नहीं हुआ। जिसके बाद अब सांसद शंकर लालवानी को दोषमुक्त कर दिया गया है। उनके अधिवक्ता अमित सिसौदिया ने सांसद शंकर लालवानी की ओर से कोर्ट में ‌पक्ष रखा।

भाजपा के लिए एक अच्छी खबर :

देश में जल्द ही लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में सांसद लालवानी का दोषमुक्त होना भाजपा के लिए एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। सांसद शंकर लालवानी पर लगे आचार संहिता उल्लंघन और धार्मिक संस्थाओं का अनैतिक उपयोग करने के मामले में राहत मिल जाने के बाद एक बार फिर चुनाव की तैयारी में सांसद लालवानी जुट सकते है।


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मैंने श्री वैष्णव विद्यापीठ विश्वविद्यालय इंदौर से जनसंचार एवं पत्रकारिता में स्नातक की पढ़ाई पूरी की है। मैं पत्रकारिता में आने वाले समय में अच्छे प्रदर्शन और कार्य अनुभव की आशा कर रहा हूं। मैंने अपने जीवन में काम करते हुए देश के निचले स्तर को गहराई से जाना है। जिसके चलते मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार बनने की इच्छा रखता हूं।

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