नीमच । श्याम जाटव|नीमच (Neemuch) में शहरी क्षेत्री की सभी शराब की दुकानें बंद रहेंगी| कलेक्टर जीतेन्द्र सिंह राजे द्वारा मप्र. आबकारी अधिनियम 1915 के 24(1) के तहत नगरीय क्षेत्र नीमच की सभी देशी, विदेशी मदिरा दुकाने एवं भांग दुकाने आगामी आदेश तक पूर्ण रूप से बंद रखे जाने का आदेश जारी किया गया है।
इस अवधि में नगरीय क्षेत्र नीमच में में देशी, विदेशी मदिरा एवं भांग का विक्रय, संग्रहण पूर्णरूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का कडाई से पालन करने के निर्देश दिए गए है। जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि शहरी क्षेत्र नीमच को छोड़कर शेष जिले की मदिरा दुकाने पूर्व आदेशानुसार संचालित होगी यह आदेश केवल नीमच नगरी क्षेत्र के लिए लागू है।