Neemuch News : नीमच में न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्पा तिलगांम ने बिना लाईसेंस अवैध पिस्टल कब्जे में रखने वाले दो आरोपी ईश्वर और अर्जुन पर अधिनियम 1959 के तहत, 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, 1000 रूपए अर्थदण्ड लगाया है। दरअसल, वाहन तलाशी के दौरान पीछे की सीट के नीचे एक लोहे की धारदार तलवार मिली एवं आरोपी ईश्वर की पेंट में एक पिस्टल 5 राउण्ड भरी हुई मिली।
जानें पूरा मामला
मौके से आरोपी ईश्वर, सहीराम, दोलीराम, सुरेन्द्र, दिगविजयसिंह, अर्जुन, मदनलाल व रामकृष्ण को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ पुलिस थाना में अपराध क्रमांक 283/15 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। जिसमें आवश्यक विवेचना के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस दौरान आरोपी सहीराम, दोलीराम, सुरेन्द्र, दीगविजयसिंह, मदनलाल व रामकृष्ण वहां से फरार हो गए। वहीं, बाकि के दो आरोपियों को आज सजा सुनाई गई है।
नीमच से कमलेश सारडा की रिपोर्ट