Neemuch News : मध्य प्रदेश के नीमच जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जब जिला कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने सिंगोली में पदस्थ पटवारी और कॉलोनाइजर के खिलाफ तहसीलदार को धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जिसके तहत, तहसीलदार राजेश सोनी के प्रतिवेदन पर पटवारी और अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है।
दरअसल, टीएल की बैठक के दौरान कलेक्टर को शिकायत मिली थी कि पटवारी सुरेंद्र सिंह चुंडावत ने सर्वे नंबर 70 में सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से नया खाता सृजित कर अवैध कॉलोनाइजर दीपक पारुण्डिया को लाभ पहुंचाया है।
की गई कार्रवाई
जिसे गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन पटवारी सुरेंद्र सिंह चुंडावत को मनासा में पदस्थ रहते अनुविभागीय अधिकारी मनासा द्वारा जिला कलेक्टर के आदेश पर निलंबित कर दिया गया। जिसके बाद मामले में लंबी जांच की गई, फिर जिला कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार राजेश सोनी के प्रतिवेदन पर राजस्व निरीक्षक बालकिशन धाकड़ ने पटवारी और अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ धोखाधड़ी, षड्यंत्र, दस्तावेजों में छेड़छाड़ और शासकीय भूमि के दुरुपयोग के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई है।
नीमच में पटवारी और कॉलोनाइजर पर धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज़
मामले जिले के सिंगोली का, पटवारी का नाम सुरेन्द्र सिंह चुंडावत, दीपक पारुंडीया कॉलोनाइजर का नाम, शासकीय भूमि की हेरा फेरी का मामला @SP_Neemuch @collectornemuch #neemuch pic.twitter.com/WoF7mUVwdO
— MP Breaking News (@mpbreakingnews) November 8, 2024
मामला दर्ज
वहीं, कलेक्टर ने कॉलोनाइजर की ओर से शासकीय भूमि की रजिस्ट्री को शून्य कराने की भी कार्रवाई का भी आदेश दिया है। बता दें कि जिला कलेक्टर की ओर से इलाके में अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ यह की गई पहली कड़ी कार्रवाई है।
नीमच, कमलेश सारड़ा