Neemuch News : कोर्ट ने अपहरण कर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को सुनाई सजा, 5-5 वर्ष का सश्रम कारावास

Neemuch Court News : जावद न्यायालय ने अपहरण करके हत्या करने वाले 2 आरोपीयों को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार मित्तल ने सुनाया है।

यह है मामला

अपर लोक अभियोजक अरविंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 10 वर्ष पूर्व दिनांक 25 अगस्त 2013 शाम के लगभग 4 बजे ग्राम मोडी माता मंदिर की हैं। ग्राम फोफरिया खेडी के रहने वाले फरियादी बगदीराम रावत मीणा ने थाना जावद में सूचना दी की उसके पुत्र प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश की बडी लडकी का नातरा हो गया था, जिसके संबंध में समाज के रिती-रीवाज के अनुसार झगडे की रूपये की बातचीत मोडी माता मंदिर पर चल रही थी, जिसमें समाज के लोग उपस्थित थें। इसी दौरान विवाद व मारपीट हो जाने से आरोपीगण वहां से प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश का ट्रेक्टर में अपहरण करके ले गये, जिसका पता नहीं चला, इसलिए फरियादी की सूचना पर से थाना जावद में अपराध क्रमांक की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। विवेचना के दौरान दिनांक 26 अगस्त 2013 को रात्रि के 11ः30 बजे ग्राम पडदा से सुण्डी के बीच स्थित भैरू बाउजी के मंदिर से प्रकाश उर्फ ओम प्रकाश की लाश मिली, जिसके पश्चात् आरोपीगण को गिरफ्तार कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।


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Amit Sengar

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मुझे अपने आप पर गर्व है कि में एक पत्रकार हूँ। क्योंकि पत्रकार होना अपने आप में कलाकार, चिंतक, लेखक या जन-हित में काम करने वाले वकील जैसा होता है। पत्रकार कोई कारोबारी, व्यापारी या राजनेता नहीं होता है वह व्यापक जनता की भलाई के सरोकारों से संचालित होता है। वहीं हेनरी ल्यूस ने कहा है कि “मैं जर्नलिस्ट बना ताकि दुनिया के दिल के अधिक करीब रहूं।”