Neemuch Dodachura Smuggler : नीमच न्यायालय ने डोडाचूरा तस्कर को 06 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 रुपये के जुर्माने से दंडित भी किया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश अनुज कुमार मित्तल ने सुनाया है।
यह है मामला
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के विशेष लोक अभियोजक सुशील ऐरन द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 3 वर्ष पहले दिनांक 20 अक्टूबर 2019 जावरा-नयागांव टोलनाका की हैं। केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर निवारक दल का गठन किया गया था, जिसमें निरीक्षक शशिकांत द्वारा टोलनाके पर बस की तलाशी लिये जाने पर उसमें आखरी सीट पर संदिग्ध युवक बैठा था, जिसके पास एक काले रंग का कट्टा था, जिसकी तलाशी लिये जाने पर उसमें 20 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा होना पाया गया। घटनास्थल से आरोपी को गिरफ्तार कर डोडाचूरा को जप्तकर लिया गया। आरोपी शुभम पिता हेमराज मेघवाल उम्र-24 वर्ष निवासी ग्राम लसूडीतंवर का रहने वाला है जिसके खिलाफ पुलिस ने अपराध एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। इसके बाद विशेष न्यायालय जावद में प्रस्तुत किया गया।
गौरतलब है कि अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।
नीमच से कमलेश सारड़ा की रिपोर्ट