सुशील खरे/रतलाम। 5 साल के मासूम की हत्या के आरोपी सोहेल को आजीवन कारावास ओर उसकी बहन कश्मीरा को सात साल की सजा सुनाई गयी है। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश साबिर एहमद खान ने सजा सुनाई है।
फैसला सुनने को लेकर बड़ी संख्या में लोग कोर्ट के बाहर जमा हुए थे।
यह था मामला
प्रकरण में 13 अप्रैल 2019 की शाम के समय 5 वर्षीय बालक फैजान खेलते समय लापता हो गया था जिसकी खोजबीन करने पर भी नहीं मिला था। परिजनों ने अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध अपहरण की रिपोर्ट थाना माणक चौक में दर्ज कराई थी। परिजन व पुलिस खोजबीन कर रहे थे तभी 23 अप्रैल की दोपहर को फैजान का शव बोरे में बंधा हुआ अभियुक्त सोहेल अंसारी के घर के पास पीछे नाले में मिला था। मामले में पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच की तो पाया कि फैजान की हत्या सोहेल अंसारी ने अप्राकृतिक कृत्य करने के पश्चात की और उसे घर में बुलाकर मुंह पर सेलो टेप चिपकाकर अप्राकृतिक कृत्य किया था। मौत होने पर उसका शव बोरे में बांधकर वाशिंग मशीन में छुपा दिया था। उसके बाद वह रतलाम से खंडवा शादी में शामिल होने चला गया था। पुलिस ने आरोपी सोहेल व उसकी बहन कश्मीरा को 4 मई 2019 को गिरफ्तार किया था। कश्मीरा पर हत्या में साक्ष्य छुपाने का आरोप था विगत कुछ माह पूर्व कश्मीरा की जमानत हो गई थी जिसे न्यायालय ने गुरुवार को निरस्त करते हुए जेल भेज दिया था।