सागर,विनोद जैन| सागर शहर में लंबे समय से बदमाश लूट और मारपीट की घटनाओं में रेडियम कटर से घटनाओं को अंजाम देने में लगे हैं | क्योंकि छुरा चाकू रखने में पकडे जाने पर 25/ 27 अवैध शस्त्र अधिनियम कायम हो जाता है और रेडियम कटर खरीदने रखने या ब्रिकय में कोई परेशानी नहीं होती थी इसी का फायदा निगरानी बदमाश लुटेरे और हमलावर काफी समय से उठा रहे थे| लेकिन अब सागर कलेक्टर ने लिखित में आदेश जारी कर दिया है |
आदेश के मुताबिक रेडियम कटर बेचने वाले कटर खरीदने वाले का अब पहचान संबंधी दस्तावेज देखकर अपने रजिस्टर में दर्ज करेंगे और इसकी जानकारी पुलिस और प्रशासन को देंगें और रेडियम कटर खरीदने वाले व्यक्ति कटर किस उपयोग के लिए खरीद रहे हैं पर्याप्त कारण बतायेंगे और किसी अन्य को कटर देने पर कारण और नाम पता की जानकारी पुलिस और प्रशासन को देंगें| साथ ही सभी जगह चाहे वह पुलिस थाना हो या अन्य प्रशासनिक संस्थान इस आदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए कलेक्टर सागर ने निर्देश दिये हैं|
