एमपी में 23 साल बाद सूली पर लटकेगा रेपिस्ट, इस जेल में दी जायेगी फांसी

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सतना/जबलपुर। सतना की जिला अदालत ने चार साल की मासूम से दुष्कर्म मामले में आरोपी शिक्षक के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया है। अब आरोपी शिक्षक को जबलपुर जेल में 2 मार्च को तड़के 5 बजे फांसी दी जाएगी।  मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की एक डिविजन बेंच ने आरोपी शिक्षक को मौत की सजा सुनाई थी और इस घटना को ‘गंभीरतम अपराध’ की श्रेणी का बताया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सतना की जिला अदालत ने दोषी के खिलाफ डेथ वॉरंट जारी कर दिया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस सजा पर रोक नहीं लगाता है तो तय की गई तारीख पर दोषी टीचर को फांसी दे दी जाएगी, अन्यथा तारीख में बदलाव किया जा सकता है।  यदि उसे फांसी हो जाती है तो यह नए कानून के तहत पहला ऐसा मामला होगा जिसमें बच्चों के साथ रेप करने वाले को फांसी मिलेगी। मध्य प्रदेश में यह फांसी 23 साल बाद होगी, इससे पहले 1996 में आरोपी को फांसी दी गई थी| 

दरअसल, उचेहरा थाना इलाके के परसमनिया में महेंद्र सिंह गोंड ने 30 जून 2018 की रात बच्ची का अपहरण किया था। टीचर ने बच्ची को जंगल में ले जाकर रेप किया और उसे वहीं मरा समझकर फेंक दिया। बच्ची के परिवार वालों ने उसे देर रात सीरियस कंडिशन में पाया और अस्पताल ले गए। इसके बाद पीडि़ता की हालत गंभीर होने पर घटना के दूसरे दिन ही तत्कालीन कलेक्टर मुकेश शुक्ला ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से बात कर पीडि़ता को एयरलिफ्ट कराते हुए नई दिल्ली स्थित एम्स में उपचार हेतु भर्ती कराया थाराज्य सरकार ने तुरंत उसे एयरलिफ्ट कर दिल्ली भेजा था। इसको लेकर प्रदेशभर में प्रदर्शन और बवाल मचा था। लोगों ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की थी।


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