Satna News : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद, कोर्ट ने 3 हजार जुर्माना भी लगाया
Satna Crime News : मध्यप्रदेश के सतना जिले की नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने तथा जबरन मांग में सिंदूर भर देने के मामले में विशेष अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही आरोपी पर 3 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
बता दें कि पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश शिल्पा तिवारी ने नाबालिग के अपहरण और बलात्कार के आरोपी अजय दाहिया (22) को आईपीसी की धारा 366 में 3 वर्ष तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उस पर 3 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी श्रीमती ज्योति जैन ने की।
यह था मामला
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अभियोजन पक्ष के प्रवक्ता ने बताया कि गत 19 अगस्त 2019 को नाबालिग घर से निकल कर बैंक गई थी। लेकिन वहां से वापस घर लौट कर नहीं आई। पिता बाजार और मां खेत से लौट कर घर आई तो बेटी के न मिलने पर उसकी तलाश शुरू की। पिता बैंक भी गया लेकिन बैंक बंद मिला। इसी बीच पिता के पास अजय दाहिया का फोन आया। लिहाजा वह उसका पता लगाने अजय के घर पहुंचा लेकिन अजय भी घर पर नही मिला था। पिता ने अजय पर संदेह जताते हुए थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तलाश कर नाबालिग को बरामद किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
पीड़िता ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसके घर एक लड़की आई थी। जिसके साथ वह बैंक गई थी। रास्ते मे उस लड़की ने उसे गुटखा खिलाया। जिसके बाद वह अचेत हो गई। जब उसे होश आया तो वह कटनी स्टेशन पर थी। जहां उसे अजय दाहिया दिखाई पड़ा। उसने अजय से घर पहुंचाने को कहा तो वह उसे धमकाने लगा और जबरदस्ती उसे साथ लेकर ट्रेन पर सवार हो गया। अजय उसे हैदराबाद और फिर वहां से चारकोंडा ले गया। जहां उसे एक कमरे में रख कर अजय ने उसके साथ कई दिनों तक कई बार दुष्कर्म किया। उसके बाद उसने मंदिर में ले जा कर जबरन उसकी मांग भी भर दी।