School Education Department: स्कूलों में जल्द ही नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है लेकिन इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों की मान्यता को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार जिन स्कूलों की मान्यता 2023-24 को समाप्त होने वाली है, अब उन सभी स्कूलों ने 2024-25 में मान्यता नवीनीकरण करवाया है या नहीं इसका पूरा प्रमाण संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी को देना होगा। दरअसल शिक्षा अधिकारी को यह जानकारी प्रदान करना होगी कि जिले में अब कोई भी स्कूल 2024-25 से मान्यता नवीनीकरण कराने के लिए शेष नहीं बचा है।
डीईओ को निर्देश दिए गए :
दरअसल इसको लेकर लोक शिक्षण आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव द्वारा स्कूलों की मान्यता के संबंध में सभी डीईओ को निर्देश दे दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार इसके साथ रिपोर्ट भी देने को कहा गया है, कि जिले में ऐसा कोई भी स्कूल नहीं होना चाहिए, जिसकी मान्यता 2021-22 और 2022-23 में समाप्त हो गई हो। दरअसल आपको बता दें पिछले वर्ष में 2023-24 के लिए आवेदन ही नहीं किया गया था।
जिसके बाद अब यह भी देखना है कि यदि आवेदन किया भी गया है तो सभी स्कूलों द्वारा निर्धारित मापदंडों की पूर्ति न होने की वजह से उनकी मान्यता नवीनीकरण नहीं हो सकी थी। वहीं जिन भी स्कूलों की मान्यता समाप्त हो रही है या अभी तक नवीनीकृत नहीं की गई है, उनमें कक्षाएं संचालित नहीं होगी।
बंद करवाए जाएंगे स्कूल :
दरअसल अब लोक शिक्षण आयुक्त अनुभा श्रीवास्तव का कहना है कि यदि जिले में ऐसे स्कूल पाए जाते हैं, जिनमे अभी भी बिना मान्यता के प्रवेश दिया जा रहा है, तो उनके डीईओ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी पर स्कूल को तुरंत बंद कराएंगे। इतना ही नहीं जिन स्कूलों ने अपग्रेडेशन के लिए आवेदन किया था और वे किसी कारण से अपग्रेड नहीं हो सके तो इसकी भी जांच की जाएगी ताकि उन्हें किस कक्षा तक मान्यता है, उसके अलावा तो किसी और कक्षाएं का संचालन तो नहीं हो रहा है।