शहडोल जिला अदालत में संदीप तिवारी बनाम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री प्रकरण की सुनवाई आज 12 जून 2025 को हुई । यह मामला पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान दिए गए एक विवादास्पद बयान से संबंधित है, जिसमें उन्होंने कहा था “महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा।”
इस बयान को लेकर अधिवक्ता संदीप तिवारी ने आपत्ति जताते हुए इसे भड़काऊ, असंवैधानिक और जनभावनाओं को आहत करने वाला बताया तथा शहडोल न्यायालय में एक आपराधिक परिवाद प्रस्तुत किया।

कोर्ट में पहुंचे धीरेंद्र शास्त्री के विधिक प्रतिनिधि
आज की सुनवाई में धीरेंद्र शास्त्री की ओर से उनके विधिक प्रतिनिधि उपस्थित हुए। उनकी ओर से पिछली सुनवाई में एक अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें निवेदन किया गया कि उन्हें परिवाद का उत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय प्रदान किया जाए।
11 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
इस पर आज परिवादी संदीप तिवारी द्वारा लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया, उक्त आवेदन पर दोनों पक्षों की बहस हेतु न्यायालय ने अगली सुनवाई 11 जुलाई 2025 नियत की है।
शहडोल से राहुल सिंह राणा की रिपोर्ट