Shahdol News : शहडोल जिले के रामाबाई अस्पताल के कैम्पस में एक महिला ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला थाने में दर्ज कराया है। पीड़िता रंजना तिवारी ने पुलिस में शिकायत की है कि उनके साथ अस्पताल के कैम्पस में रहने वाले एक समूह ने पुराने रंजिश के चलते हमला किया और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि 6 जनवरी 2025 की रात करीब 9 बजे वह मेवाड़ अस्पताल के पास किराने का सामान खरीदने गई थीं। जब वह वापस अपने कमरे जा रही थीं, तब रास्ते में शिल्पा ताण्डी, ऐरोन ताण्डी, के. के. ताण्डी और अन्य कुछ लोग डंडे के साथ खड़े थे और उन्होंने उन्हें रोक लिया। इसके बाद गोलू बिहारी सहित कुछ अन्य लोग काले रंग की कार एमपी 18 जेड सी 7001 में वहां पहुंचे और शिल्पा ताण्डी के नेतृत्व में उन्हें बुरी नीयत से घसीटने की कोशिश की।
जान बचाने गार्ड को बुलाया
पीड़िता ने बताया कि जैसे ही वह चिल्लाई, अस्पताल के कैम्पस में मौजूद गार्ड अरुण यादव, शिवम सरोज और सुरेश वैश्य ने बीच बचाव करने की कोशिश की। इस बीच हमलावरों ने गार्ड्स पर भी हमला कर दिया, जिससे अरुण यादव के बाये हाथ की अंगुली तथा दोनो तरफ कनपटी में चोट आई है और शिवम सरोज को दाहिने हथेली के पीछे, बाये तरफ गर्दन में तथा बाये तरफ सिर में चोट लगी है। रंजना तिवारी को पकड़कर घसीटने और मारपीट करने से बाये कंधा और दाहिने हथेली, सिर में चोट लगी है।
हमलावरों ने दी जान से मारने की धमकी
पीड़िता का कहना है कि शिल्पा ताण्डी और उसके सहयोगियों ने उन्हें और बीच बचाव करने वाले गार्ड्स को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि यदि वह अस्पताल कैम्पस से नहीं हटेंगी, तो उन्हें और उनके परिवार को खत्म कर दिया जाएगा।
रंजिश और पुराने विवाद का हवाला
रजना तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि शिल्पा ताण्डी अक्सर अस्पताल कैम्पस में रहने वालों से बिना कारण विवाद करती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि शिल्पा ताण्डी ने जानबूझकर पैसे देकर गोलू बिहारी और अन्य लोगों को बुलाया और इस सुनियोजित हमले को अंजाम दिया।
कानूनी कार्रवाई की मांग
रंजना तिवारी ने पुलिस से उनकी चोटों का डॉक्टर से मुआयना कराने और मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि हमलावरों ने न केवल शारीरिक रूप से घायल किया बल्कि मानसिक उत्पीड़न भी किया। वह थाना पहुंच कर इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कार्रवाई हैं और उचित कार्रवाई की मांग की हैं।
विभिन्न धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.), 2023 के विभिन्न प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई शुरू की है। महिला के साथ हुई मारपीट और धमकी को लेकर भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 74, 190, 191 (2), 115 (2), 126 (2), 296, और 351 (2) के तहत आरोपी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये धाराएं विशेष रूप से शारीरिक हमले, धमकी, और सार्वजनिक स्थान पर हिंसा की सजा से संबंधित हैं।
शहडोल से राहुल सिंह राणा की रिपोर्ट