शिवपुरी, मोनू प्रधान। कोरोना (Corona)पर जीत हासिल करने और शत प्रतिशत वैक्सीनेशन(Vaccine) के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अब प्रशासनिक अमला सख्ती दिखा रहा है। जिला प्रशासन ने शादी और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों में ऐसे लोगों के शामिल होने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम की लिए शादी जैसे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक एवं अन्य राजनैतिक कार्यक्रमों में धारा 144 एवं मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत एक आदेश पारित किया है। जिला दंडाधिकारी ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आगामी दिनों में आयोजित होने वाले शादी जैसे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक एवं अन्य राजनैतिक कार्यक्रम जिनमें अधिक संख्या में लोग एकत्रित होते हैं तथा कोरोना संक्रमण में वृद्धि के कारण के रूप में कार्य करते हैं। जिस पर नियंत्रण की आवश्यकता है।
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जारी आदेश के तहत शादी जैसे सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले समस्त व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज (Vaccination) लगवाना अनिवार्य होगा। शिवपुरी जिलांतर्गत किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में ऐसे किसी भी व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी जिसने कोरोना के दोनों डोज (वैक्सीनेशन) नहीं लगवाये गये हैं। वैक्सीनेशन से केवल ऐसे व्यक्तियों को छूट प्रदान की जा सकेगी जिन्हें चिकित्सक द्वारा किसी मेडिकल परामर्श के तहत वैक्सीन नहीं लगवाने का परामर्श दिया गया हो। इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित कार्यक्रम के आयोजक की होगी।
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जिला दंडाधिकारी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।