शिवपूरी, खनियाधाना, शिवम् पांडेय| खनियाधाना नगर से शहर से चंद किमी की दूरी पौठ्याई पिछोर वायपास पर क्षेत्र में करीब लगभग ढेर बीघा भूमि का गड़बड़झाला सामने आया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ढेर लगभग बीघा जमीन का सौदा आधा दर्जन विक्रेताओं से चार दलालों के माध्यम से लाखों रुपये की बयाना राशि देकर किया। चूंकि उक्त जमीन विक्रय से वर्जित थी खतौनी नम्बर 1/744 भूमि विक्रय से वर्जित थी जिसमें मप्र भूराजस्व संहिता के प्रावधानों की खुलेआम धज्जियां बिखेरी गई | खनियाधाना में विक्रय से वर्जित भूमि खतौनी 1/744 जो कि विक्रय से वर्जित थी जिम्मेदारों ने गोलमाल इस हद तक बढ़ गया है कि प्रशासन के अधिकारी भी इस गोलबंदी मेें शामिल हो गए हैं ऐसे में कानून के पालन की अपेक्षा किससे की जाए।
ग्राम पोठयाई के पिछोर वायपास पर व्यावसायिक प्रयोजन से बिना किसी बिना नामंतरण के काम कराया जा रहा है नाही इन भू माफियाओं ने ग्राम पंचायत ओर क्योंकि यह एरिया नगर पंचायत से जुड़ा हुआ है और इन्होंने नगर पंचायत किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली और कहि का पट्टा कही की जमीन है लेकिन भूमि स्वामी द्वारा पट्टे की जमीन सरकारी जमीन होती है। इसका बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के किसी भी प्रकार से क्रय-विक्रय नहीं किया जा सकता है। पट्टे की जमीन का नामांतरण भी नहीं किया जा सकता है, इतनी बड़ी भ्रष्टाचार को अंजाम कैसे दे दिया अधिकारियों ने| आरोपियों ने खसरा तथा भू-अधिकार एवं ऋण पुस्तिका फर्जीवाडा करके इस भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है | सूत्र बताते हैं कि विक्रेता और दलालों ने आधी-आधी राशि अपनी जेब के हवाले कर ली है इस घपलेबाजी में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का हाथ होने का भी अंदेशा है। रिकार्ड में यह जमीन अभी भी विक्रय वर्जित है|
इनका कहना है
जिस तरह पूर्व में अतिक्रमण टुटे थे उसी प्रकार द्वावारा कार्रवाई करेंगे कल मैं पटवारी को भेजता हूं कार्रवाई करता हूं
-दीपक शुक्ला तहसीलदार खनियाधाना
मेरे संज्ञान में मामला आया है मैंने तहसीलदार को अवगत करा दिया विक्रय से वर्जित भूमि बिना कलेक्टर के परमिशन के नहीं बेची जा सकती यह कैसे विक्रय हो गई इसकी जांच कराता हु
-के आर चौकीकर एसडीएम पिछोर