कर्मचारी-अधिकारियों को लेकर कलेक्टर का एक्शन- वेतन रोकने के निर्देश

कलेक्टर

सीधी, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के सीधी कलेक्टर  (Sidhi Collector) रवीन्द्र कुमार चौधरी ने अधिकारियों कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने  जून 2021 में सेवानिवृत्ति होने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों (Employees) के पेंशन लंबित होने तथा अग्रिम पेंशन प्रकरण प्रस्तुत नहीं करने पर 19 कार्यालय प्रमुखों तथा शाखा प्रभारी लिपिक की माह जुलाई 2021 का वेतन आहरण करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने साफ कहा है कि आगामी आदेश तक जब तक कि समुचित कारण लंबित होने का न बताया जाए रोका गया है।कलेक्टर के इस निर्देश के बाद कार्यालय में हड़कंप मच गया है।

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सीधी कलेक्टर  चौधरी ने बताया कि मप्र सिविल सेवा (pension) नियम-1976 के नियम 49 से लेक 60 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त (retired employee)  होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों की तैयारी सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष पूर्व की जाकर 6 माह पूर्व कार्यालय प्रमुख द्वारा पेंशन प्रकरण तैयार कर जिला पेंशन कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पेंशन प्रकरणों के संबंध में पेंशन शिविर एवं प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया था। इसके साथ ही समय-सीमा बैठकों में भी पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए निर्देशित किया गया था। किन्तु उक्त निर्देशों के बाद भी पेंशन प्रकरणों को समय-सीमा में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।


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Pooja Khodani

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