Sat, Dec 27, 2025

एमपी ब्रेकिंग न्यूज की खबर पर लगी मुहर, शासकीय जमीन रेलवे को बेचे जाने के मामले में प्रकरण दर्ज

Written by:Amit Sengar
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एमपी ब्रेकिंग न्यूज की खबर पर लगी मुहर, शासकीय जमीन रेलवे को बेचे जाने के मामले में प्रकरण दर्ज

टीकमगढ़,आमिर खान। एमपी ब्रेकिंग न्यूज (mp breaking news exclusive) में बीते रोज टीकमगढ़ जिले के बल्देवगढ़ अनुभाग के अंतर्गत आने वाले ग्राम भिलोनी की शासकीय गौचर भूमि का मामला प्रमुखता से दिखाए जाने पर जिला प्रशासन हरकत में आया। जिले के कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के निर्देश पर उक्त मामले में अनुविभागीय दंडाधिकारी बल्देवगढ़ संजय कुमार जैन ने मामला क्रमांक 0369/ब-121/2021-22 कायम करते हुए जांच के आदेश जारी कर खबर पर मुहर लगा दी है।

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इस संबंध में जारी आदेश के मुताबिक गौचर भूमि को पटवारी की मिलीभगत से अपने नाम दर्ज कराने और रेलवे को बेचने वाले दम्मू कुम्हार, छक्की कुम्हार एवं भैयालाल कुम्हार के विरुद्ध एसडीएम कोर्ट से नोटिस जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में बताया जाता है कि इन तीनों ने सन 1984 और 85 में तत्कालीन पटवारी से मिलकर गौचर भूमि राजस्व अभिलेष में अपने नाम करा ली और इस सिलसिले में कलेक्टर, एसडीएम तथा तहसीलदार को अंधेरे में रखा।

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करोड़ों रुपए मूल्य की यह शासकीय गौचर भूमि 40 वर्ष बाद भी निजी व्यक्तियों के द्वारा उपयोग और उपभोग में लाई जा रही है। उक्त भूमि को रेलवे द्वारा अधिग्रहीत किए जाने पर 2 लाख 26 हजार 543 रुपए मुआवजा भी एक व्यक्ति द्वारा ले लिया गया है। जबकि यह सरासर शासन की भूमि रेलवे को बेच देने का मामला है। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले लोग आज भी शासन से इस भूमि का फसल क्षती बीमा, अतिवृष्टि सूखा राहत, किसान सम्मान निधि के लाखों रुपए वसूल रहे हैं। जबकि मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता एवं राजस्व नियमावली में स्पष्ट नियम है कि शासकीय गौचर भूमि को बिना कलेक्टर न्यायालय के आदेश के किसी भी व्यक्ति के नाम अंतरित नहीं की जा सकती। इसके बावजूद राजस्व नियमों और कानूनों को ताक पर रखकर यह भूमि तत्कालीन पटवारी ने व्यक्तियों के नाम अंतरित कर दी और वर्षों बीत जाने के बाद भी बल्देवगढ़ के भिलौनी गांव की यह जमीन वापस मध्यप्रदेश शासन को नहीं मिल सकी है।

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कलेक्टर टीकमगढ़ सुभाष कुमार द्विवेदी ने कहा कि ऐसे मामलों में जतारा, टीकमगढ़ और बल्देवगढ़ के एसडीएम कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे बंदोबस्त अभिलेख में लापरवाही करने वाले कर्मचारी अधिकारियों के विरुद्ध समुचित दंडात्मक कार्यवाही करें।